
वही मामले के दूसरे शिकायतकर्ता विधायक पवई मुकेश नायक की ओर से अधिवक्ता रोहित मिश्रा उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने एवं अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है। इस मामले मे सांसद रीती पाठक को भी नोटिस जारी कर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन सांसद रीती पाठक उपस्थित नहीं हुई बल्कि उनकी ओर से अधिवक्ता अरूण सिंह कर्चुली उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। जिस पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 4 जनवरी की निर्धारित की गई है।
बतातें चलें कि बतौर जिला पंचायत अध्यक्ष लाभ के पद पर रहते हुए सांसद रीति पाठक द्वारा सांसद पद हेतु नामांकन दाखिल करना एवं निर्वाचित होने के बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष की सुविधाओं का लाभ लेते रहने की शिकायत पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जांच शुरू की गई थी। इस मामले मे कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दो शिकायतकर्ताओं मे रामबिहारी पांडेय निवासी उत्तर करौंदिया सीधी एवं मुकेश नायक विधायक पवई को सूचना पत्र भेज कर स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि जो कि प्रकरण से संबंधित तथ्यों की पूर्ण जानकारी रखते हों, आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष २८ दिसंबर को उपस्थित होने के लिए कहा गया था।
इसके साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सांसद रीती पाठक को भी सूचना पत्र भेजकर २८ दिसंबर को उपजिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।