500 के पुराने नोट की एक्सपायरी डेट घटाई, अब 15 नहीं 2 दिसम्बर

नई दिल्ली। 500 के पुराना नोट चलाने के लिए दी गई छूट में कुछ बदलाव किया गया है। अब पेट्रोल, डीजल, गैस और एयर टिकट खरीदने में इनका इस्तेमाल 2 दिसंबर तक ही किया जा सकेगा। 3 दिसंबर से इसे टोल नाके पर भी नहीं लिया जाएगा। सरकार ने पहले इसके लिए 15 दिसंबर तक छूट दी थी। 

एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 3 दिसंबर से 500 के पुराने नोट से पेट्रोल, डीजल, गैस और एयर टिकट नहीं खरीदा जा सकेगा। 3 दिसंबर से 500 का पुराना नोट टोल नाके पर भी नहीं लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, सरकार को शिकायत मिल रही थी कि 500 के पुराने नोटों का इन जगहों पर ब्लैकमनी को व्हाइट करने में इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद यह फैसला किया गया।

15 दिसंबर तक दी थी छूट
8 नवंबर को नोटबंदी के एलान के वक्त सरकार ने इनके इस्तेमाल के लिए सिर्फ 72 घंटे की छूट दी थी। इस डेडलाइन में यह तीसरा बदलाव है। पिछली डेडलाइन 24 नवंबर को खत्म हुई तब सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किया। कहा कि अब 1000 के पुराने नोट सिर्फ जमा होंगे, जबकि 500 के पुराने नोट 15 दिसंबर तक करीब 20 जगह इस्तेमाल किए जा सकेंगे। पानी-बिजली के बिल, फीस भरने, एयर टिकट, रेलवे टिकट, पेट्रोल, डीजल और गैस खरीदने के लिए यह छूट दी गई थी।

टोल नाकों पर भेजी गईं स्वाइप मशीनें
रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने बुधवार को कहा, "टोल कलेक्शन में जो छूट दी गई थी, वो 2 दिसंबर आधी रात से बंद हो जाएगी। सभी नेशनल हाई-वे पर टोल वसूला जाएगा। टोल प्लाजा पर स्मूद ट्रैफिक के लिए स्वाइप मशीनें मुहैया करा दी गई हैं, ताकि टोल वसूली में कोई परेशानी ना आए।

बाकी रियायतों में बदलाव नहीं
हालांकि, 500 के पुराने नोट इस्तेमाल की बाकी जगहों पर दी गई छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे-बस के टिकट, को-ऑपरेटिव दुकानों से सामान खरीदने, फीस-बिल भरने समेत बाकी जगहों पर इसका इस्तेमाल 15 दिसंबर तक होता रहेगा।
Tags

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !