
पीडि़त सेल्वाराज की मां भानुमति की याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने उक्त निर्देश दिए। हालांकि, भानुमति ने पांच लाख रुपये मुआवजा और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
अदालत ने आदेश की प्रति मिलने की तारीख से छह हफ्ते के भीतर पीडि़त पक्ष को मुआवजे की रकम और छह प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करने का निर्देश दिया है। ब्याज 19 जुलाई, 2010 से देय होगा।