पुलिस प्रताड़ना: पीड़ित को 3 लाख का मुआवजा आदेश

Updesh Awasthee
चेन्नई/प्रेट्र। मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस यातना के एक मामले में तमिलनाडु सरकार को ब्याज सहित तीन लाख रुपये मुआवजा पीडि़त को देने का आदेश दिया है। पीड़ित व्यक्ति का दावा है कि तंजावुर जिले में एक चोरी मामले की पुलिस जांच के दौरान 2010 में उसके साथ मार-पिटाई की गई थी। जिसमें उसे काफी चोटें आईं थीं।

पीडि़त सेल्वाराज की मां भानुमति की याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने उक्त निर्देश दिए। हालांकि, भानुमति ने पांच लाख रुपये मुआवजा और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

अदालत ने आदेश की प्रति मिलने की तारीख से छह हफ्ते के भीतर पीडि़त पक्ष को मुआवजे की रकम और छह प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करने का निर्देश दिया है। ब्याज 19 जुलाई, 2010 से देय होगा।

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