भोपाल के सरकारी हॉस्टल में 15 मासूम बच्चों से दुष्कर्म

भोपाल। एक सरकारी स्कूल के हॉस्टल में बच्चों के यौन शोषण और मारपीट का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने सिर्फ मारपीट का केस दर्ज किया है। वहीं मुस्कान NGO ने मीडिया के सामने कई सनसनीखेज राज उजागर किए। उपनगर बैरागढ़ के शासकीय माध्यमिक शाला हॉस्टल के वार्डन अजय शर्मा पर हॉस्टल में रहने वाले 15 नाबालिग लड़कों के साथ यौन और शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी सुधीर अरजरिया का कहना है कि मुस्कान NGO की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

सामाजिक कार्यकर्ता अंजुम बानो ने बताया कि बैरागढ़ स्थित शासकीय सरकारी स्कूल के हॉस्टल में अजय शर्मा नाम का एक वार्डन है, जो 7 से 11 वर्ष के करीब पंद्रह से ज्यादा लड़कों का यौन एवं शारीरिक शोषण कर चुका है। अंजुम बानो का आरोप है कि शर्मा पहले शासकीय स्कूल का शिक्षक था, लेकिन दीपावली के बाद उसे हॉस्टल का वार्डन बनाया गया। आरोप है कि अजय शर्मा के हॉस्टल वार्डन बनने के बाद बच्चों के साथ दहशतपूर्ण व्यवहार शुरू हो गया था। अंजुम ने शारीरिक शोषण का शिकार हुए बच्चों के बयान के आधार पर बताया कि अजय शर्मा उनके कमरे में रात को देर से आता और शोषण करता था।

बच्चों का कहना है कि अजय शर्मा उनका अश्लील वीडियो भी बनता था। अंजुम का आरोप है कि जब बच्चे, वार्डन अजय की प्रताड़ना का विरोध करते हैं, तो वे बच्चों को जान से मारने की धमकी देता है। उसने बच्चों के साथ मारपीट की है। इससे बच्चों के कोहनी, कूल्हा, अंगुली की जोड़ों में गंभीर चोटें आई हैं। कुछ दिनों पहले प्रताड़ित बच्चों के पालक ने NGO की मदद से इस घटना की शिकायत चाइल्ड लाइन, शिक्षा विभाग सहित बैरागढ़ थाने को दी थी।

सिर्फ मारपीट का मामला दर्ज हुआ
आरोप है कि बैरागढ़ थाने में शिकायत करने के तीन दिनों बाद भी आरोपी अजय शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। चौथे दिन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जब एसपी नार्थ अरविंद सक्सेना से शिकायत की गई, तो रविवार को बैरागढ़ पुलिस ने अजय शर्मा के खिलाफ सिर्फ नाबालिगों के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज किया है। अंजुम बानो ने कहा कि पुलिस आरोपी अजय शर्मा का पक्ष लेकर उसे बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मांग की है कि आरोपी अजय शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पॉस्को कानून के तहत सेक्शन 17, 7, 9 आदि को भी जोड़ा जाए। इसके साथ ही आरोपी अजय शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
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