
याचिकाकर्ता के वकील अपूर्व पांडेय ने बताया कि एयरपोर्ट रोड स्थित गार्डन इस्टेट सोसायटी व दस नंबर मार्केट में ‘हाइडआउट' का रेस्त्रां व हुक्का लाउंज है। यहां फूड आइटम्स सर्व किया जाता है। यहां से निकलने वाले सीवेज को ट्रीट करने के लिए किसी तरह का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) व इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) नहीं लगाया है।
एेसे में यहां से निकलने वाला दूषित सीवेज सीधे म्युनसिपल सीवेज लाइन में छोड़ा जा रहा है। खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ व रसायन होने के चलते नियमानुसार रेस्त्रां से निकलने वाले वेस्ट वॉटर की ट्रीटमेंट के बाद ही बाहर छोड़ा जाना चाहिए।