इंटरनेट से भ्रूण के लिंग की जांच वाला कंटेंट हटाएं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सर्च इंजनों पर भ्रूण के लिंग की जांच करने वाले किसी भी कंटेंट और विज्ञापन को ब्लॉक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है।

जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये दिशा निर्देश जारी किया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में इन कंपनियों ने कहा था कि उन्होंने कीवर्ड्स की पहचान की है और उन्हें ब्लॉक कर दिया है। ये सारे कीवर्ड याचिकाकर्ता डॉ. साबु जार्ज ने सुझाए थे।

डॉ. जार्ज ने याचिका दायर कर ऑनलाइन सेक्स डिटर्मिनेशन के विज्ञापन सर्च इंजन से हटाने की मांग की है। गौरतलब है कि पीएम मोदी देश में बेटियों को बचाने के लिए बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जैसी योजना चला कर लोगों को जागरूक करने का प्रयस कररहे हैं। 
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