
लोक शिक्षण संस्थान ने 25 जून 2016 को एक आदेश जारी कर शासकीय विद्यालय के शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस की व्यवस्था की थी। इसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं। श्री अरविंद कुमार दीक्षित अध्यापक सहित 150 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता केके श्रीवास्तव ने बताया कि ई-अटेडेंस की व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है। दूर-दराज के स्कूलों में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है। इससे शिक्षक हाजिरी नहीं लगा पा रहे हैं और उनका वेतन कट रहा है। अगर किसी शिक्षक का मोबाइल गिर जाता है और वह मोबाइल नहीं होने से अपनी हाजिरी नहीं लगा पाता है तो उसका वेतन कट जाता है।
श्रीवास्तव ने बताया कि लोक शिक्षण संस्थान का ई-अटेडेंस का आदेश शासकीय कर्मचारी पर लागू होता है। अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी नगरीय निकाय व पंचायत के कर्मचारी हैं। इन पर यह आदेश लागू नहीं होता है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए निर्देश दिए हैं स्कूल में रजिस्टर रखा जाए, जिसमें शिक्षकों की हाजिर लगाई जाए।