सही वक्त पर पजेशन ना देने वाले बिल्डर को 3 माह की जेल

अगरा/उप्र। एक साल के भीतर फ्लैट का कब्जा न देना मैसर्स आकृति कन्सट्रक्शन के मालिक प्रथमेश जैन को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम प्रथम के अध्यक्ष उमेश चंद्र पांडेय व सदस्य ने आदेश का अनुपालन न करने पर उन्हें तीन माह की सजा एवं दस हजार के जुर्माने से दंडित किया।

नई बस्ती बालूगंज निवासी वीरेंद्र सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता नत्थीलाल तोमर व श्याम टोनी के माध्यम से फोरम में मामला प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि विपक्षी मैसर्स आकृति कंसक्ट्रशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर प्रथमेश जैन ने लोहामंडी बोदला रोड की आवासीय योजना रायल आकृति रेजीडेंसियल अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर फ्लैट संख्या 301 सात लाख रुपये में बेचने का एग्रीमेंट 15 जनवरी 2005 को किया था। 

उसने तीन लाख रुपये का भुगतान बिल्डर को किया था। एक साल के भीतर फ्लैट तैयार कर कब्जा देना था। लेकिन बिल्डर ने ऐसा नहीं किया। तब उसने न्याय के लिए बिल्डर प्रथमेश जैन उर्फ जौली जैन के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम की शरण ली। उपभोक्ता फोरम द्वारा वर्ष 2014 में उसके पक्ष में आदेश पारित किया गया। उसके बावजूद बिल्डर ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। तब फोरम ने धारा 27 के तहत बिल्डर को उक्त सजा से दंडित करने के आदेश दिए। फोरम ने थानाध्यक्ष हरीपर्वत को गिरफ्तारी वारंट भी प्रेषित किया है।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!