गलत आॅपरेशन करने वाले डॉक्टर पर 4 लाख का जुर्माना | उपभोक्ता फोरम

थाणे। आॅपरेशन में गलती करने वाले डॉक्टर विवेक मालवी पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना पीड़ित मरीज को मिलेगा जो गलत आॅपरेशन के कारण स्थाई रूप से विकलांग हो गया। फेसला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने सुनाया है। 

फोरम की अध्यक्ष स्नेहा मात्रे और सदस्य माधुरी विश्वरूपे ने आरोपी डॉक्टर विवेक मालवी पर लापरवाही के लिए 4 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही डॉक्टर को पीड़ित विठ्ठल राठौर के कानूनी खर्च के लिए 5, 000 का अतिरिक्त जुर्माना देने को भी कहा गया है। 

बताया जा रहा है कि कल्याण इलाके के अंबिविली का रहने वाला पीड़ित सड़क हादसे का शिकार हुआ था। इस हादसे में उसके दाएं पैर में चोट आई थी। जिसके बाद वो उल्हासनगर के सेंट्रल अस्पलाल पहुंचा जहां उसे किसी ने सर्जरी के लिए डॉक्टर मालवी का नाम सुझाया।

पीड़ित जब डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसे 13 अगस्त का समय दिया गया। बाज में डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन तो कर दिया लेकिन पीड़ित की परेशानी और बढ़ गई, उसे प्रभावित पैर में असहनीय दर्द होने लगा। शिकायत पर डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन फेल होने की बात कही और उसे विकलांग प्रमाणपत्र थमा कर चलता कर दिया।

पीड़ित ने बताया कि इस ऑपरेशन के बाद असहनीय दर्द के कारण चलना तो दूर वो हिल तक नहीं पा रहा है। इसके चलते उसकी नौकरी भी चली गई है और ढ़ाई लाख रुपए लेकर डॉक्टर ने उसके साथ धोखा किया है। जिसके बाद पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में की जहां से उसे राहत देते हुए डॉक्टर पर 4 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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