
अपर कलेक्टर श्रीमति मंजूषा राय ने अमानक खादय विक्रय करने वाले प्रतिष्ठान तथा खादय पदार्थ का उत्पादन करने वाली फर्मो पर 1 लाख 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। खादय सुरक्षा अधिकारी द्वारा बालाघाट के प्रेम नगर स्थित लाइको रेड सिरफ के नमूने जांच के लिये थे जो प्रयोगशाला में जांच के दौरान अमानक पाये गये। जिसके आधार पर श्रीआयुर्वेद के संचालक नवीन शर्मा सिरफ तेयार करने वाली फर्म धरपूरा इंदौर के प्रबंधक ब्रजेश त्रिपाटी एवं जगसंस फार्मासिटिकल्स ओखला नईदिल्ली के प्रबंधक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की सुनवाई के बाद इन तीनों व्यक्तियों पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया। खादय सुरक्षा अधिकारी द्वारा 26 फरवरी 2015 को जय महावीर राईस व सारटेक्स नवेगांव नाका लिंगा रोड बालाघाट स्थित अमन वैध की मिल का निरीक्षण किया गया था निरीक्षण के दौरान वहां चांवल की मिलिंग कर उसे पैक कर सग्रहित करने तथा विक्रेय किया जाना पाया गया। राईस मिल से चांवल के पैक बोरे से नमूने एकत्र कर जांच हेतु भोपाल प्रयोगशाला भेजा गया प्रयोगशाला में चांवल का नमूना अमानक स्तर का पाया गया इस आधार पर अमन वैध के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है प्रकरण की सुनवाई पश्चात अमन वैध 40 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसी तरह वारासिवनी तहसील के रामपायली स्थित गायत्री मेडिकल स्टोर्स में विक्रेय की जा रही डेलफी एल सिरफ के नमूने जांच के लिये एकत्र कर प्रयोगशाला भेजा गया जहां वे अमानक पाये गये थे इस प्रकरण की सुनवाई पश्चात गायत्री मेडिकल के संचालक हितेन्द्र बिसेन प्रदायकर्ता बालाघाट के सुरेश मेडिकल बालाघाट फर्म के मालिक सुरेश सोनी तथा गुलाटी मार्केटिंग कंपनी मदनमहल जबलपुर एवं एमसी एस्टो फार्मा मदनमहल के प्रबंधक और उपकार फार्मा सिटीकल जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश पर 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।