नगरीय निकायों में घूसखोरी मिटाने 'टाइम बाउंडेड सर्विस आर्डर' जारी

भोपाल। आपको राशनकार्ड बनवाना हो या नामांतरण या फिर कोई भी काम हो। नगरपालिकाओं में बिना घूस दिए कुछ नहीं होता परंतु संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के कमिश्नर विवेक अग्रवाल ने एक कोशिश की है ताकि जनता को रिश्वतखोरी से निजात मिल सके। उन्होंने नगरीय निकायों की कई महत्वपूर्ण सेवाओं को 'टाइम बाउंडेड' कर दिया है। अब एक निर्धारित समय में आपका काम पूरा करना ही होगा। ना करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

संचालनालय के कमिश्नर विवेक अग्रवाल ने बताया कि जो सेवाएं लोक सेवा गारंटी या सिटीजंस चार्टर में नहीं आती हैं, उन सभी कामों के लिए एक हफ्ते की डेडलाइन लागू होगी। इसमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन, पट्टा देना, पथ विक्रय के लिए स्थान मुहैया कराना, लाइसेंस के आवेदन व अन्य सेवाएं शामिल हैं। अग्रवाल के मुताबिक यह सेवाएं लोक सेवा गारंटी में भी शामिल करने की कवायद चल रही है। संपत्तिकर की गणना और नामांतरण जैसे काम एक हफ्ते में पूरे करने होंगे। 

किस सेवा की क्या डेडलाइन 
बिल्डिंग परमिशन 30 दिन
कॉलोनाइजर लाइसेंस 30 दिन
नल कनेक्शन 30 दिन
जन्म, मृत्यु तथा विवाह पंजीयन 03 दिन
राशन कार्ड 30 दिन
मुख्यमंत्री स्वरोजगार,
आर्थिक कल्याण व अन्य लोन 30 दिन

इससे देरी की स्थिति में अफसरों पर जुर्माना लग सकेगा। दो स्तरों पर हर हफ्ते होगी सेवाओं की जांच नगरीय निकायों को हर हफ्ते लोक सेवा गांरटी, सिटीजन चार्टर में शामिल सेवाओं के साथ ही अन्य सेवाओं के सभी आवेदनों और उन पर हुई कार्रवाई की जानकारी संभागीय कार्यालय को बतानी होगी।
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