
कर्मचारियों की मौत पर दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के नियम में सरकार दो बड़े बदलाव करने जा रही है। पहला, पूरे प्रदेश में कहीं भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। अभी कर्मचारी की नौकरी करने वाले जिले में ही इसका प्रावधान है। इस बदलाव से 50 हजार लोगों को लाभ मिलेगा, जिन्हें जिले में पद खाली नहीं होने से अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकी है।
दूसरा, कार्यभारित कर्मचारियों (अस्थायी) को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा। मुख्य सचिव ने नियमों में सुधार पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग अब इसका प्रस्ताव तैयार करेगा, जिसे जल्द कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।