
यह है मामला
मामला कुछ ऐसा है कि जयपुर के अब्दुल कय्यूम ने रेस्टोरेंट से 10 सितम्बर 2012 को आलू की टिकिया ली। रेस्टोरेंट ने इसकी कीमत 28.50 रुपए तय कर रखी थी, लेकिन अब्दुल से राउंड आॅफ कर 29 रुपए ले लिए गए।
अब्दुल ने 50 पैसे वापस मांगे तो मना कर दिया गया। इस पर अब्दुल ने 17 जनवरी, 2013 को उपभोक्ता कोर्ट में परिवाद पेश किया। परिवाद पर बहस और आए तथ्यों को देखकर अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ज्यादा राशि वसूलना सेवा दोष और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ऐसे में कोर्ट ने रेस्टोरेंट को सेवा का दोषी मानते हुए पांच हजार रुपए जुर्माना देने के आदेशे दे दिए।