3 लाख से ज्यादा के नगद लेनदेन पर प्रतिबंध

नई दिल्ली। केंद्र सरकार काले धन पर रोक लगाने के लिए अब तीन लाख से ज्यादा पैसों की लेन-देन पर रोक लगाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कालेधन की जांच को लेकर नियुक्त एसआईटी ने तीन लाख रुपए से ज्यादा के नगद लेन-देन पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। इसके साथ ही इस कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सजा के प्रावधान की भी अपील की थी।

एक खबर के मुताबिक, सरकार का कहना है कि एसआइटी की ओर से 15 लाख से ज्यादा के लेन-देन पर बैन लगाने के सुझाव पर फैसला होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर उद्दयोग जगत में काफी रोष है, और लोगों ने इसका काफी विरोध किया था। मगर सरकार इस पर विचार करने की सोच रही है। 

सरकार तीन लाख से ज्यादा के लेन-देन पर रोक लगाने को लेकर इसलिए विचार कर  रही है ताकि क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स और चेक या ड्राफ्ट्स के जरिए लेन-देन हो सके। साथ ही इसका आसानी से पता भी लगाया जा सके। 

कालेधन को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मई 2014 में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एमबी शाह इसके अध्यक्ष हैं, जबकि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरिजित पसायत उपाध्यक्ष हैं। कुल 11 एजेंसियां इसके अंतर्गत काम कर रही हैं।

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