
पीएससी अगले महीने सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन करने जा रही है। इस परीक्षा में उन्ही छात्रों को पात्रता दी गई, जिन्होंने नेट व स्लेट परीक्षा पास की है एवं वर्ष 2009 के बाद पीएचडी की हो। इस परीक्षा से उन छात्रों को बाहर कर दिया, जिन्होंने 11 जुलाई 2009 के पूर्व पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और पीएचडी की डिग्री प्रदान की है।
अधिवक्ता राघवेन्द्र दीक्षित ने बताया कि परीक्षा में जो नियम लागू किया गया है, उससे कई छात्र बाहर हो गए, जिससे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। कोर्ट ने शासन व पीएससी को नोटिस जारी किए हैं। छात्रों को परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।