First Flight Courier: डाक डिलेवर नहीं की, 30 हजार का जुर्माना

Updesh Awasthee
भोपाल। एक छात्रा के पास समय पर कोरियर न पहुंचाने पर उपभोक्ता फोरम ने कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए छात्रा को 30 हजार रुपए हर्जाना देने 3 हजार रुपए परिवाद व्यय देने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पीके प्राण, सदस्य सुनील श्रीवास्तव तथा मोनिका मलिक की बेंच ने की। 

पटेल नगर निवासी सौम्या चौकसे की ओर से फ़र्स्ट फ्लाइट कुरियर लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय दुकान नंबर-3, पटेल नगर भोपाल व अन्य के खिलाफ 20 जून 2013 को परिवाद दायर किया। परिवाद में शिकायत की गई कि उन्होंने क्लेट की 2013 में होने वाली परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कुरियर से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर भेजा था। 

कुरियर कंपनी ने डाक को गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचाया एवं डाक को इस टीप के साथ वापस कर दिया कि रायपुर में उनका आॅफिस नहीं है। सौम्या की ओर से पेश परिवाद में डेढ़ लाख रुपए भविष्य खराब करने एवं एक लाख रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!