जबलपुर के बिल्डर शंकर मंछानी का गिरफ्तारी वारंट जारी

Updesh Awasthee
जबलपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने शहर के बिल्डर शंकर मंछानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है मामला पूर्व आदेश का समुचित पालन नदारद होने के रवैये को आड़े हाथों लिए जाने से संबंधित है। शिकायतकर्ता पीडि़त उपभोक्ता जबलपुर निवासी मनीष खरे व सीमा खरे के अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने बताया कि ओऐसिस बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बिल्डर शंकर मंछानी ने 18 अप्रैल 2011 को 24 लाख 50 हजार रुपए में फ्लैट मुहैया कराने का अनुबंध किया था। 

इसके तहत 5 लाख रुपए एडवांस लिए गए लंबा अर्सा गुजरने के बावजूद फ्लैट की नींव तक नहीं नजर आने पर ऐतराज जाहिर किया गया इस पर तरह-तरह की बहानेबाजी की जाने लगी जिससे तंग आकर लीगल नोटिस के बाद फोरम की शरण ले ली गई यहां बताया गया कि 5 लाख एडवांस के बाद शेष राशि रजिस्ट्री के उपरांत 14 किश्तों में अदा की जानी थी चूंकि फ्लैट ही नदारद है अत: रजिस्ट्री भी नहीं हुई जिला फोरम ने मामले को गंभीरता से लेकर 11 सितम्बर 2014 को आदेश सुनाया। 

बिल्डर मंछानी ने राशि भुगतान न करते हुए पहले स्टेट फोरम में अपील की फिर नेशनल फोरम तक गया उसे जिला फोरम की तरह अन्य दोनों फोरम में भी झटका लगा इसके बाद 8 लाख रुपए तो भुगतान कर दिए लेकिन शेष राशि अब तक भुगतान नहीं की गई इसीलिए उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत कर दी जिस पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया 22 अगस्त तक पुलिस को हाजिर करने कहा गया है। 
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