भोपाल। मप्र में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक व अध्यापक बिना अनुमति के वरिष्ठ कार्यालय में उपस्थित नहीं हा सकेंगे। इसके लिये वरिष्ठ कार्यालय/नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाना अनिवार्य है।
इस बात संज्ञान लेते हुये आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल द्वारा आदेश जारी किये गये है कि जो प्राचार्य/कर्मचारी/शिक्षक/अध्यापक बिना अनुमति के लोक शिक्षण संचालनालय, कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होंगे तो, उनके विरूद्ध मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
वरिष्ठ कार्यालय में उपस्थित होने के पूर्व सक्षम अधिकारी/नियंत्रणकर्ता अधिकारी से स्वीकृति तथा अवकाश स्वीकृत कराने के उपरांत ही वरिष्ठ कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश जारी किये गये है।