भोपाल। दतिया के कुछ अध्यापकों को ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता से मुक्ति मिल गई है। हाईकोर्ट में दायर की गई एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता पर स्थगन दे दिया है और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस दौरान अध्यापकों को पहले की तरह रजिस्टर पर अटेंडेंस दर्ज करानी होगी।
दरअसल, राज्य शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्कूलों में एम शिक्षामित्र के जरिए शिक्षकों की हाजिरी होगी। इसी के आधार पर उनके वेतन का निर्धारण किया जाएगा। दतिया के अध्यापक संयुक्त संघर्ष मोर्चे ने अपनी याचिका में कहा कि, उनके बीच कई एसे टीचर भी हैं जो ठीक तरह से मोबाइल का इस्तेमाल भी करना नहीं जानते हैं। कई के पास तो एंड्रोयड मोबाइल भी नहीं हैं। ऐसे में पूर्व की व्यवस्था यानी मैन्यूअल अटेंडेंस को मान्यता दी जाए।
इस पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। खास बात ये है कि मैन्यूअल अटेंडेंस का लाभ फिलहाल दतिया के केवल उन्हीं अध्यापकों को मिलेगा जिन्होंने याचिका दायर की है। शेष अध्यापकों पर एम शिक्षामित्र की अनिवार्यता जारी रहेगी।