सिलेण्डर फटने से हुई थी मौत, गैस एजेंसी को देना होगा 5 लाख मुआवजा

हरियाणा राज्य के नारनौल में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष बुद्धदेव यादव, सदस्य ऊषा यादव लोकेश कुमार नंदवाणी ने गांव पटीकरा निवासी सुरेश कुमार पुत्र साधूराम की गैस सिलेंडर लीक होने से हुए हादसे में हुई मौत मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए गैस एजेंसी एवं कंपनी को मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपए की क्लेम राशि देने के आदेश दिए हैं। 

सिलेंडर लीक होने से लगी थी आग 
शिकायतकर्ता के वकील भास्कर सैनी ने बताया कि पटीकरा निवासी सुरेश कुमार ने कृष्णा गैस एजेंसी के माध्यम से भारतीय पेट्रोलियम का कनेक्शन लिया हुआ था। सुरेश कृष्णा गैस एजेंसी से 6 फरवरी 2014 को सिलेंडर लेकर गया था। घर ले जाकर सुरेश ने जब रेगुलेटर चला कर सिलेंडर को चालू किया तो सिलेंडर लीक होने के कारण उसने आग पकड़ ली थी। सिलेंडर की इस आग में झुलसने से सुरेश की मौत हो गई थी। 

मृतक के परिजनों ने जब एजेंसी संचालक कंपनी से क्लेम बारे बातचीत की तो उन्होंने क्लेम देने से मना कर दिया। इस पर पीड़ित पक्ष ने उपभोक्ता फोरम में न्याय की गुहार लगाई थी। उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 12 जुलाई को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए गैस एजेंसी कंपनी को मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपए की क्लेम राशि 5500 रुपए दावा खर्च देने के आदेश दिए हैं। 

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