भोपाल। पालकों से डोनेशन के नाम पर राशि वसूलने वाले सीबीएसई स्कूलों को अब दस गुना तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके लिए संबंधित पालक सिर्फ साक्ष्य के साथ सीबीएसई बोर्ड को शिकायत करना होगी। इस संबंध में बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों को हाल ही निर्देश जारी कर दिए है। इसके अलावा दाखिले के बाद छात्रों की स्क्रीनिंग करने वाले स्कूलों पर भी 25 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
गौरतलब है कि हर साल बड़े सीबीएसई स्कूलों में दाखिले को लेकर अभिभावकों को काफी मशक्कत करना पड़ती है। ऐसी स्थिति में स्कूल डोनेशन के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूलते हैं, लेकिन इस राशि की पालकों को कोई रसीद नहीं दी जाती। सीबीएसई बोर्ड ने इस मामले में पालकों द्वारा राशि भुगतान के अन्य कोई भी साक्ष्य पेश करने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय ले लिया है।
इसके अलावा सीबीएसई ने स्कूलों को स्पष्ट किया है कि स्कूल अब बीच सत्र में फीस भी संशोधित नहीं कर सकेंगे। स्कूल प्रबंधन को स्कूल के खातों का स्टेटमेंट भी सीबीएसई को प्रतिवर्ष भेजने के लिए कहा गया है।