जबलपुर। कॉलेज में एडमिशन के लिए आरक्षित श्रेणी का लाभ जाति प्रमाण पत्र के बिना भी मिल पाएगा। स्टूडेंट को पिता के नाम वाला स्थाई जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पेश करना होगा। हालांकि ये राहत सिर्फ 2 माह की होगी। इस दौरान नया प्रमाण पत्र बनवाकर जमा करना होगा। तय वक्त पर दस्तावेज नहीं लाने पर एडमिशन निरस्त हो जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में समस्या आ रही है। ऐन वक्त में प्रमाण पत्र नहीं बनने से कई विद्यार्थी पंजीयन नहीं करवा पा रहे। इतना ही नहीं उनके दस्तावेजों का वेरीफिकेशन तक नहीं हो पा रहा। जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया जटिल है इसलिए छात्रों को विभाग से राहत दी गई है। ताकि प्रवेश की प्रक्रिया से कोई बाहर न रह पाए।
क्या करना होगा छात्रों को
ऑनलाइन पंजीयन करवाने वाले छात्र पिता का नाम वाला स्थाई जाति प्रमाण पत्र दिखाकर दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं। उन्हें 30 अगस्त यानी दो माह के भीतर खुद के नाम वाला स्थाई जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यदि छात्रों ने तय अवधि में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो उनका प्रवेश निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा जाति के आधार पर मिलक आरक्षण के लाभ से भी विद्यार्थी वंचित होगा।