इंदौर। जिला सत्र न्यायालय ने एक एमजी रोड थाना प्रभारी सहित दो पुलिस कर्मियों के खिलाफ मारपीट, अपहरण, फिरौती मांगने और अन्य मामले में पुलिस अधीक्षक को जांच कर आगामी 10 जून तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। एक निजी परिवाद की सुनवाई करते हुए अदालत ने थाना प्रभारी एमजीरोड, बीएस रघुंवशी, आरक्षक जवाहर सिंह जादौन और एक अन्य अज्ञात पुलिस कर्मी के खिलाफ उक्त आदेश पारित किया है।
इसके पूर्व गत 31 मई को न्यायलय के समक्ष नीमा मेहरा नामक महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक निजी परिवाद पेश कर आरोप लगाया था कि, 29 मई से उसके 20 वर्षीय पुत्र पवन मेहरा को थाना एमजी रोड पुलिस किसी अज्ञात मामले में गिरफ्तार कर रखा है। थाना एमजी रोड पुलिस ने नियमानुसार पवन को 24 घंटे बीतने के बाद भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने थाना प्रभारी एमजी रोड, बीएस रघुवंशी से जवाब-तलब किया था।
अदालत के समक्ष प्रकरण की सुनवाई में थाना प्रभारी एमजी रोड बीएस रघुवंशी ने अपना जवाब पेश करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश प्रतिवेदन में कहा कि, उन्होंने पवन मेहरा को कभी गिरफ्तार ही नहीं किया है। कोर्ट के समक्ष नीमा बाई के अधिवक्ता ने एक वीडियो फुटेज प्रस्तुत करते तर्क रखा कि फुटेज में दिखाई दे रहा युवक पवन मेहरा ही हैं, जो एमजी रोड थाने के भीतर पुलिस आरक्षक जवाहर सिंह जादौन की अभिरक्षा में दिखाई दे रहा है। जिस पर न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी आशुतोष अग्रवाल ने कक्ष में मौजूद अन्य अधिवक्ता को जांच प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त कर थाना एमजी रोड का तलाशी अधिकार पत्र जारी कर जांच करने के निर्देश दिए।
अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि, न्यायालय की और से नियत जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि थाना एमजी रोड में तलाशी के दौरान पवन मेहरा नहीं मिला। वहीं, थाने में बंद बंदियों ने पवन के फोटो को देख इस बात की पुष्टि की है कि वह गुरुवार सुबह 11 बजे तक थाने में उनके साथ बंद था। अदालत ने प्रकरण को नस्ती करते हुए जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना एमजी रोड पुलिसकर्मियों के खिलाफ अलग से प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश याचिकाकर्ता नीमा मेहरा को दिए हैं। जिस पर नीमा मेहरा ने एक परिवाद अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेश किया।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी आशुतोष अग्रवाल ने प्रकरण को बेहद गंभीर श्रेणी बताते हुए पुलिस अधीक्षक इंदौर शहर पूर्व को आगामी 10 जून तक प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को थाना एम जी रोड के तथा थाना एमजी रोड के आसपास लगे वीडियों फुटेज जब्त करने का आदेश भी दिया है। प्रकरण की आगामी सुनवाई 10 जून को मुकर्रर की गई है।