मैरिटल रेप: देश में कानून नहीं बना, भोपाल में मामला दर्ज

भोपाल। देशभर में मैरिटल रेप कानून बनाने या ना बनाने पर बहस चल रही है और इधर भोपाल में पुलिस ने एक पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया। पीड़िता एवं आरोपी दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। कोहेफिजा थाना पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। 

कोहेफिजा इलाके के 17/11 शिरीन कॉम्प्लेक्स निवासी राजेश लिखितकर पेशे से एक डॉक्टर है। डॉ. राजेश लिखितकर पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर जोर—जबरदस्ती करने के गंभीर लगे हैं। डॉ. लिखितकर पर उन्हीं के पत्नी द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने आरोपी पर 376, 294, 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी डॉ. लिखितकर फरार है। 

ये घरेलू हिंसा का मामला है या मैरिटल रेप
सवाल यह है कि पीड़िता की शिकायत घरेलू हिंसा के तहत आती है या मैरिटल रेप। क्योंकि मैरिटल रेप को लेकर तो भारत में कोई कानून ही नहीं है। एक पति यदि अपनी पत्नी की मर्जी के बिना भी संबंध बनाता है तो कानून इसकी इजाजत देता है। ऐसी स्थिति में 'मैरिटल रेप' का केस कैसे दर्ज किया जा सकता है। कहीं भोपाल पुलिस से कोई चूक तो नहीं हो गई। 
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