मोदी की डिग्री: गुजरात यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट पहुंची

नईदिल्ली। गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) ने गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके केन्द्रीय जांच आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है, जिसमें उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हासिल डिग्रियों पर सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा गया था। तकनीकी आधार पर सीआईसी का आदेश निरस्त करने की मांग से जुड़ा जीयू का आवेदन विचारार्थ स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति एसएच वोरा ने सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलु और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया और अगली सुनवाई अगले महीने करने के लिए कहा। 

केजरीवाल ने इस मुद्दे पर सीआईसी से गुहार लगाई थी। अदालत के सामने अपने आवेदन में जीयू ने कहा, ‘गुजरात विश्वविद्यालय सूचना आयोग के सामने किसी भी कार्यवाही में पक्षकार नहीं है। इसलिए आदेश गुजरात विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है।’ विश्वविद्यालय ने दलील दी कि सीआईसी का क्षेत्राधिकार केन्द्र सरकार के तहत आने वाले लोक प्राधिकारों तक है जिसमें जीयू नहीं आता है। आवेदन में कहा गया, ‘इसलिए सीआईसी का यह आदेश पूरी तरह से गलत है और इसे निरस्त करने की जरूरत है।’ 

आवेदन में कहा गया कि आदेश जारी करते वक्त सीआईसी द्वारा केजरीवाल का मुख्यमंत्री होना ध्यान में रखा गया है और यह कदम कानून के विपरीत है। सूचना का अधिकार कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए जीयू ने दलील दी कि केजरीवाल ने विश्वविद्यालय से सीधे कोई सूचना नहीं मांगी है। इससे पहले, सीआईसी ने 29 अप्रैल को दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को मोदी द्वारा हासिल डिग्रियों के बारे में केजरीवाल को जानकारी देने को कहा था। सूचना आयुक्त ने केजरीवाल के पत्र को आरटीआई आवेदन मानते हुए आदेश पारित किया था। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!