जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की समर वेकेशन बेंच ने ईवीएम में गड़बड़ी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज किए जाने के रवैये पर जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में जिला निर्वाचन अधिकारी-कलेक्टर पन्ना व जिला पंचायत पवई पन्ना के निर्वाचित अध्यक्ष सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं।
एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन की ग्रीष्म अवकाशकालीन एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता पन्ना पवई निवासी देवी सिंह खटीक, सांतु देवी बागरी और सत्यपाल सिंह की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, असीम त्रिवेदी, सुधाकरणमणि पटैल, पंकज तिवारी, आनंद शुक्ला, देवेन्द्र सिंह राजपूत, अरविन्द सिंह, आशीष तिवारी व दिलीप पाठक ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जिला पंचायत पवई पन्ना के निर्वाचन को ईवीएम में गड़बड़ी के आधार पर कठघरे में रखा गया था। ईवीएम ने कुल 7293 वोट दर्शाए थे लेकि गणना के समय कुल संख्या 7283 यानी 10 वोट कम पाई गई। इससे साफ है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की नजीर
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रहमण्यम स्वामी के केस में स्वीकार किया है कि ईवीएम में गड़बड़ी व छेड़छाड़ की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद निर्वाचन अधिकरण से चुनाव याचिका को कालबाधिक करार देकर खारिज कर दिया। इसीलिए न्यायहित में हाईकोर्ट आना पड़ा।