हितग्राहियों को बिना शर्त राशन देना होगा: हाईकोर्ट

Updesh Awasthee
जबलपुर। शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने के लिए अब ना तो किसी आधार कार्ड की जरूरत है और ना ही बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर की। शासन को बिना शर्त राशन उपलब्ध कराना होगा। यह आदेश मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अपूर्व त्रिवेदी की जनहित याचिका पर दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि भविष्य में एक भी व्यक्ति इन वजहों से राशन की सुविधा से वंचित किया जाता है, तो दोबारा जनहित याचिका दायर करें, कार्रवाई होगी।

शुक्रवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन व जस्टिस अनुराग कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र तिवारी व थमन कुमार खड़का ने पक्ष रखा। 

उन्होंने दलील दी कि झोपाड़पट्टी में रहने वाले आधार कार्ड, मोबाइल नंबर व बैंक अकाउंट कहां से लाएंगे? ऐसी स्थिति में उनकी सब्सिीडी कहां जमा होगी? लिहाजा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से न्याय होना चाहिए। बहस के दौरान राज्य की ओर से अंडरटेकिंग दी गई। जिसे रिकॉर्ड पर लेकर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!