
उन्होने कहा कि आज पदोन्नति में आरक्षण को वापस लेने के जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में कोर्ट का फैसला आने तक इस आधार पर न तो किसी को पदोन्नति देने और न ही किसी की पदोन्नति को छीनने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई कोर्ट अब सितंबर में करेगा।
जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट के आरक्षण में पदोन्नति देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले उस सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। सभी से अगली सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जस्ती चेलामेश्वर और जस्टिस एएम सप्रे की बेंच ने इस केस को सुना। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते ही दाखिल कर दिया था।