आरक्षण: कर्मचारी मोर्चा की केवीयेट सुप्रीम कोर्ट में

भोपाल। मध्यप्रदेश सामान्य जाति एवं पिछडा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरूण द्विवेदी एवं प्रांतीय प्रवक्ता लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि मोर्चा से जुडे घटक संगठन सजाकस के सर्वश्री इंजीनियर आरबी राय, पी.सी जैन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं डाॅ केएस तोमर पशु चिकित्सा विभाग ने आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केवीयेट दायर कर दी है। 

विदित है कि माननीय मध्यप्रदेश हाइर्कोट जबलपुर ने आज एक ऐतहासिक फैसला करते हुए पदोन्नति में दिये गये आरक्षण को असंवेैधानिक करार देते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2002 में बनाये गये पदोन्नति नियमों को खारित करते हुए वर्ष 2002 से पदोन्नति में दिये गये आरक्षण को वापस ले लिया है जिससे 15 हजार कर्मचारी अधिकारियों को दी गई पदोन्नति वापस लेनी होगी । मुख्य न्यायाधीन अजय माणिकराव खानविलकर करी प्रिंसिपल बैंच ने केवल नियुक्ति में दिये जा रहे आरक्षण को वैध माना है। मध्यप्रदेश सरकार इस फैसले के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण दायर करने की घोषणा कर चुके है इसी के दृष्टिगत उक्त केवियेट दायर की गई है। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!