
विदित है कि माननीय मध्यप्रदेश हाइर्कोट जबलपुर ने आज एक ऐतहासिक फैसला करते हुए पदोन्नति में दिये गये आरक्षण को असंवेैधानिक करार देते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2002 में बनाये गये पदोन्नति नियमों को खारित करते हुए वर्ष 2002 से पदोन्नति में दिये गये आरक्षण को वापस ले लिया है जिससे 15 हजार कर्मचारी अधिकारियों को दी गई पदोन्नति वापस लेनी होगी । मुख्य न्यायाधीन अजय माणिकराव खानविलकर करी प्रिंसिपल बैंच ने केवल नियुक्ति में दिये जा रहे आरक्षण को वैध माना है। मध्यप्रदेश सरकार इस फैसले के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण दायर करने की घोषणा कर चुके है इसी के दृष्टिगत उक्त केवियेट दायर की गई है।