पन्ना के TI समेत 6 पुलिसवालों को जेल | हिरासत में मौत

0
जबलपुर। CBI के विशेष न्यायाधीश योगेश चन्द्र गुप्ता की अदालत ने 12 साल पुराने मामले में TI सहित 6 पुलिस कर्मियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुना दी। साथ ही दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला पन्ना जिले के पवई थाने से संबंधित था।

अभियोजन की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक एचएम परमार ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पवई थाने के तत्कालीन टीआई आरके बुंदेला, प्रधान आरक्षक बैजनाथ मिश्रा, ड्रायवर लक्ष्मीनारायण रजक, आरक्षक बैजल पसाना, उमरराज पटैल और गोकुल प्रसाद दीवान ने 27, 28 और 29 अक्टूबर 2004 को चोरी के आरोप में क्रमशः संत कुमार, रामगणेश और आनंदीलाल को गिरफ्तार किया। पुलिस कस्टडी में 6 आरोपी पुलिसवालों तीनों आरोपियों को उंगली में तार बांधकर करंट लगाकर प्रताड़ित करते थे। इस वजह से आनंदीलाल की मौत हो गई। जबकि शेष दो को अदालत में पेश किया गया। 

यह मामला लंबे समय तक आनंदीलाल की रहस्यमय गुमशुदगी में उलझा रहा। हाईकोर्ट में बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका दायर होने पर तत्कालीन न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की बेंच ने सीबीआई जांच के निर्देश जारी किए। पुलिसवाले लगातार आनंदी के गुमशुदा होने पर बल देते रहे। जांच में आनंदी की मृत्यु हो चुकने की बात सामने आई।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!