जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कटनी में अवैध बारातघरों के संचालन को चुनौती वाली जनहित याचिका पर कलेक्टर, एसपी व निगमायुक्त से जवाब-तलब कर लिया है। तीनों को बाकायदे शपथ-पत्र पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने कहा गया है।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस संजय यादव की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता कटनी निवासी समाजसेवी राजेश सौरभ नायक का पक्ष अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने रखा। उन्होंने दलील दी कि कटनी में एक-दो नहीं बल्कि पूरे 39 अवैध बारातघर बिना किसी तरह की वैधानिक अनुमति के संचालित किए जा रहे हैं। इनकी वजह से रोड पर सामान्य यातायात बाधित होता है। आवासीय क्षेत्रों में नागरिकों को शोर प्रदूषण सहित अन्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार अमले ठोस कार्रवाई सुनिश्चित नहीं कर रहे। इसीलिए व्यापक जनहित में हाईकोर्ट आना पड़ा।