
बुधवार को प्रशासनिक न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व जस्टिस अनुराग कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता बालाघाट लांजी से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर समरीते का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा मेनन व राहुल चौबे ने रखा।
आर्थिक पैकेज खुर्द-बुर्द
उन्होंने दलील दी राज्य शासन ने बालाघाट, मंडला व डिंडौरी के बैगा आदिवासियों की स्थिति सुधारने के लिए आर्थिक पैकेज जारी किया गया था। जब राशि वास्तविक हितग्राहियों तक नहीं पहुंची तो शिकायतें सामने आईं। जिनके आधार पर जांच कमीशन गठित किया गया। डीजे की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि सही हितग्राहियों तक ठीक से आर्थिक सहायता नहीं पहुंचाई गई है। इसके आधार पर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई सुनिश्चित होनी थी। इसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा, हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश भी जारी कर दिए।