
प्रदेश में करीब 25 साल बाद सहायक प्राध्यापकों के लिए यह चयन प्रक्रिया आयोजित हो रही है। दो साल पहले भी ऐसा विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन त्रुटियों के कारण उसे रद्द कर दिया गया। अब पीएससी द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें सरकारी कॉलेजों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। इन उम्मीदवारों पर अन्य उम्मीदवारों की तरह ही उम्र के नियम लागू कर दिए गए हैं। उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलने के खिलाफ सात उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं के वकील आकाश शर्मा के मुताबिक प्रदेश में लंबे अरसे बाद भर्ती हो रही है। अतिथि शिक्षकों के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तरह आयु की अधिकतम सीमा 40 वर्ष निर्धारित है। याचिका के जरिए मांग की गई थी कि अतिथि शिक्षकों को आयु सीमा में छूट मिलना चाहिए। साथ ही उन्हें अनुभव के आधार पर मेरिट में भी लाभ दिया जाना चाहिए। पीएससी ने अभी ओवर-ऐज हो चुके ऐसे उम्मीदवारों को प्रक्रिया में शामिल करने से ही इनकार कर दिया था। एडवोकेट शर्मा के मुताबिक कोर्ट ने अंतरिम निर्णय देते हुए पीएससी को आदेश दिया है कि ओवर-ऐज हो चुके अतिथि शिक्षकों के आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाए। याचिकाकर्ता आवेदकों को इस निर्णय का लाभ मिलेगा। -नगर प्रतिनिधि