पीएफ: नौकरी छूटने के बाद भी जारी रहेगा बीमा

नई दिल्ली। दुर्भाग्य से बेरोजगार होने वाले प्राइवेट एवं सरकारी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अब एक अच्छी खबर आई है। सरकार की योजना है कि वह ऐसे लोगों को बेरोजगार रहने के तीन साल तक लाइफ इंश्योरेंस मुहैया कराएगी। पहले बेरोजगार होने के बाद उनका जीवन बीमा कवर डिस्कॉन्टीन्‍यू हो जाता था।

सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मामूली प्रीमियम राशि पर बेरोजगार हुए लोगों के लिए तीन साल तक जीवन बीमा कवर अप के विस्तार की योजना बनाई है। इससे संगठित क्षेत्र के हजारों लोगों को उस वक्त में मदद मिल सकेगी, जब वे बेरोजगार होने पर जीवन बीमा का कवर खो देते हैं।

बेंगलुरु में गारमेंट कर्मचारियों ने हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार ने भविष्य निधि निकासी के लिए प्रस्तावित परिवर्तनों को रद करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद ईपीएफओ ने यह नया प्रस्ताव दिया है।

हर महीने कर्मचारी अपने वेतन का 12 फीसद ईपीएफ एकाउंट में योगदान करता है। वहीं नियोक्‍ता भी इतनी ही राशि कर्मचारी के ईपीएफओ एकाउंट में डालता है। इसमें से 0.5% कर्मचारियों के जमा लिंक्ड बीमा योजना के लिए निर्धारित है। इस पहल के तहत हर कर्मचारी को बीमा की गारंटी है।

पीएफ में बैलेंस से इतर हर कर्मचारी का 5,000 रुपए से लकर 6 लाख रुपए तक बीमा होगा, जो कर्मचारी के वेतन और सेवा की अवधि पर निर्भर करता है। वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, जब एक कर्मचारी की नौकरी जाती है, तो अगली नौकरी पाने तक उसकी जीवन बीमा स्कीम डिस्कॉन्‍टीन्‍यू हो जाती है। छोटा सा प्रीमियम देने के बाद ईडीएलआई स्कीम के तहत ऐसे बेरोजगार कर्मचारियों का कवर तीन साल तक जारी रहेगा।
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