ग्वालियर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरपी मिश्रा ने माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) के लेखापाल व एक कर्मचारी को 3-3 साल की सजा सुनवाई है और 9-9 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। आरोपियों ने फर्जी खाता खोलकर क्षेत्रीय कार्यालय के खाते से 10 लाख 86 हजार 327 रुपए निकाले थे।
माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से क्षेत्रीय कार्यालय में एक पत्र आया था कि खातों से पैसा निकाला जा रहा है। इसकी जांच सुरेन्द्र सक्सेना को दी गई। जांच में पाया कि लेखापाल बालेन्दु शेखर मिश्रा व कर्मचारी शंभुदयाल ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक खाता खोला है, जिसमें शिक्षा विभाग के पैसे जमा किए जा रहे हैं। दोनों सेल्फ चैक से पैंसों की निकासी कर रहे हैं। इसके बाद विभाग ने कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है।