सुधीर ताम्रकार/बालाघाट। जिले में बचत के माध्यम से निवेशको को प्रलोभन देकर जमाकर्ताओं की करोड़ों रूपये की रकम हडप करने की शिकायतों के आधार पर सात चिटफंड कंपनियो के विरूद्ध बालाघाट कोतवाली पुलिस ने धोखाधडी का मामला दर्ज कर लिया है।
निवेशक एवं शिकायतकर्ता द्वारकानाथ ने उनके साथ की गई धोखाधडी के संबंध में प्रधानमंत्री को शिकायत की थी। जिसके आधार पर वरिष्ट स्तर पर जांच के निर्देश जिला प्रशासन को प्राप्त हुये थे जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच में यह पाया गया की ये चिटफंड कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त किये बिना एवं जिला प्रशासन को जानकारी दिये बगैर निवेशकों तथा जमाकर्ताओं को प्रलोभन देकर उनसे रूपये जमा करा रही है तथा निवेशकों के साथ धोखाधडी कर रही है।
बालाघाट एसडीएम कामेश्वर चैबे द्वारा सात कपंनियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया कोतवाली पुलिस ने
- SAI GROUP OF COMPANIES
- ANMOL INDIA
- NIRMAL INFRAHOME CORPORATION LIMITED
- SPNJ PROJECT AND DEVELOPERS INDIA LIMITED
- V GROUP OF COMPANY
- FUTURE GOLD INFRABUILD INDIA LIMITED
- BHOOMI DEVCON AND AGRITECH LIMITED
के डायरेक्टर एवं मैनेजर्स के विरूद्ध प्राइज चिटस एंड मनी सरकुलेशन स्कीम (बैंकिंग एक्ट 1978) की धारा 4 भादवि 1860 की धारा 420 एवं मध्यप्रदेश निपेक्षों के हितों का सरंक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
इन कपनियों द्वारा जिले में लम्बे अरसे से अपने एजेंटों के माध्यम से शहर तथा गांव में प्रलोभन देकर लोगों को गुमराह किया और उनसे करोडो रूपये की राशि विभिन्न योजनाआंे में जमा कर ली गई।
यह उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व प्रशासन द्वारा इन कंपनियों के कार्यालय से सदिग्ध दस्तावेज बरामद कर इनके कार्यालय कों सेील कर दिया गया था।
