
29 फरवरी को साल 2016 के बजट की घोषणा करते वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रावधान दिया था कि 1 अप्रैल 2016 से ईपीएफ खाते से पैसा निकालने पर भी टैक्स लगेगा। नेशनल पेंशन स्कीम 138 के तहत सेवानिवृत्ति के समय कुल रकम की 40% निकालने पर टैक्स में छूट दी जाएगी। बाकी 60% पर टैक्स लगेगा।
ईपीएफ समेत दूसरी मान्यता प्राप्त पीएफ योजनाओं के तहत जमा राशि निकालने पर भी यही नियम लागू होंगे। अभी तक पेंशन स्कीम या पीएफ खाते से निकासी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था लेकिन 1 अप्रैल 2016 से पीएफ खातों में जमा रकम की निकासी पर टैक्स लगेगा।