DAVV का चक बाउंस, परिवाद दायर

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खाते में नौ हजार रुपए भी नहीं निकले। विवि द्वारा छात्रा को जारी इस राशि का चेक बैंक से बाउंस हो गया। वकील के माध्यम से इस बारे में नोटिस दिए जाने के बावजूद विवि ने छात्रा को भुगतान नहीं किया। आखिर उसने जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया। कोर्ट ने मामले में विवि को नोटिस जारी किया।

मामला छात्रा श्वेता पगारे का है। उसने एमबीए कोर्स में एडमिशन के लिए विवि में आवेदन किया था। कोर्स की फीस पेटे उसने विवि में नौ हजार रुपए की रकम भी जमा कराई थी लेकिन जब एडमिशन नहीं हुआ तो श्वेता ने विवि से फीस की रकम वापस मांगी। विवि ने उन्हें 16 जनवरी 2016 का चेक एसबीआई की खंडवा ब्रांच का जारी किया। चेक पर आईएमएस के डायरेक्टर प्रोफेसर पीएन मिश्रा के हस्ताक्षर हैं। छात्रा ने चेक सिकरने के लिए बैंक में पेश किया, लेकिन बैंक ने फंड इंसफिशियट की टीप के साथ चेक छात्रा को लौटा दिया। श्वेता ने इस पर एडवोकेट श्याम रत्नाकर के माध्यम से विवि को नोटिस दिया। नोटिस तामिल होने के बावजूद विवि ने चेक की रकम छात्रा को नहीं लौटाई। इस पर जेएमएफसी अमरसिंह सिसौदिया की कोर्ट में विवि के खिलाफ परिवाद पेश किया गया। वकील रत्नाकर के मुताबिक कोर्ट ने परिवाद रजिस्टर्ड कर प्रोफेसर पीएन मिश्रा को नोटिस जारी किया है। परिवादी ने कोर्ट में गुहार लगाई कि उसे चेक राशि से दोगुनी राशि दिलवाई जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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