सड़क हादसों में मददगारों को परेशान न करे पुलिस: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। कोई सड़क हादसे का शिकार होता है और आप उसकी मदद करते हैं तो अब आप कानूनी उलझनों में नहीं फसेंगे। पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज इस संदर्भ में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइन को मंजूरी दे दी। जानकारी के मुताबिक, सड़क हादसे में पीड़ितों की मदद करने वालों से पुलिस कई तरह की सवाल पूछती है। कई बार देखा गया कि लोग इन कानूनी झंझटों से बचाने के लिए मदद को आगे नहीं आते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहा है कि पुलिस ऐसे मददगारों को परेशान न करे।

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