टीकमगढ़ कलेक्टर के खिलाफ निवाड़ी न्यायालय का नोटिस

निवाड़ी। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश प्रदीप दुबे की न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण में जिला कलेक्टर टीकमगढ़ केदार लाल शर्मा को समन की तामिल होने के बाबजूद भी बिना कारण साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित नही हुये। जिसके कारण न्यायालय प्रदीप दुबे जेएमएफसी द्वारा कलेक्टर के विरूद्व एमजेसी दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया। 

न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रदीप दुबे जेएमएफसी निवाड़ी के न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण क्रमांक 920/15 में कलेक्टर केदार शर्मा को साक्षी के रूप में समन पर तलब किया गया था किन्तु पुलिस द्वारा एक बार समन पर इस आशय की रिपोर्ट लगाई गई कि कलेक्टर दौरे पर गये है तथा अन्य स्टाफ ने समन लेने से इंकार कर दिया। दूसरी बार में समन की तामील होने के बाबजूद भी बिना किसी कारण कलेक्टर साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित नही हुये जिसके कारण न्यायालय प्रदीप दुबे जेएमएफसी द्वारा कलेक्टर के विरूद्व विविध आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुये धारा 350 द.प.स. के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर यह पूछा गया है कि क्यों न उन्हें न्यायालय में हाजिर न रहने के कारण दण्डित किया जावे। 

कलेक्टर द्वारा इस मामले में अभियुक्त अरविन्द्र रायकवार के विरूद्व धारा 25/27 आम्र्स एक्ट के तहत मामला चलाये जाने की अनुमति सम्बंधी आदेश दिया था तथा उक्त आदेश में अभियुक्त के नाम की भिन्नता होने से कलेक्टर को साक्ष्य हेतु बुलाये जाने पर कलेक्टर ने मनमाने ढंग से संसोधित आदेश पारित कर दिया और स्वयं न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित नही हुये। 
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