धनबाद। उपभोक्ता फोरम ने एलआईसी की गोविंदपुर शाखा के प्रबंधक, हजारीबाग के क्षेत्रीय प्रबंधक और एजेंट राम मिलन मंडल पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही आदेश दिया कि एजेंट को वाद खर्च के एवज में 3 हजार रुपए उपभोक्ता को देना होगा। फोरम ने उपभोक्ता शांति सिन्हा के आवेदन पर सुनवाई के बाद गुरुवार को यह आदेश दिया।
30 अप्रैल 2013 को शांति सिन्हा ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 9 जनवरी 2010 को एलआईसी एजेंट राम मिलन मंडल के जरिए एलआईसी की पेंशन प्लस स्कीम में पहला सालाना प्रीमियम 20 हजार रुपए जमा किया था। एजेंट ने बताया था कि यह स्कीम तीन साल की है। सितंबर 2011 में भी एजेंट को 20 हजार रुपए दिए।