मुरैना। महापौर और पूर्व भाजपा सांसद अशोक अर्गल का अग्रिम जमानत आवेदन जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया है. जिसके बाद अब अशोक अर्गल को सरेंडर करना पड़ सकता है. अशोक अर्गल पर उनके छोटे भाई की पत्नी ने दहेज का सामान अपने कब्जे में रखने का मामला 2011 में दर्ज कराया था. इस मामले में शिकायत मिलने के बाद चार आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से एक अशोक अर्गल भी थे.
कोर्ट में मामला आने के बाद आरोपियों में से तीन के खिलाफ मामला समाप्त हो चुका है. जबकि अशोक अर्गल के खिलाफ कोर्ट ने दो बार गिरफ्तारी वारंट जारी किए. अपने खिलाफ वारंट जारी होने की सूचना मिलते ही महापौर और पूर्व भाजपा सांसद अशोक अर्गल ने जिला न्यायालय में जमानत के आवेदन पेश किया था. इस पर सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया. जिसके बाद अब अर्गल को पुलिस या न्यायालय के सामने सरेंडर करना पड़ सकता है. गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें अर्गल ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी.