सहारा की संपत्तियां बेचने के आदेश

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा को एक और झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) को आदेश दिया है कि सहारा ग्रुप की 86 प्रॉपर्टी को बेचा जाए। 

गौरतलब है कि सहारा मार्च 2014 से जेल में बंद हैं और उन्हें जमानत के लिए 10 हजार करोड़ जमा करने हैं, लेकिन अभी तक सहारा ग्रुप 5000 करोड़ ही दे पाया है। इसके बाद सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा की दो कंपनियों की बिक्री की मंजूरी सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों का धन वापस करने के संबंध में एक अंतरिम आदेश जारी किए जाने के आग्रह के साथ दायर सेबी की याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। 

सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से दो कंपनियों की बिक्री के लिए रिसीवर की नियुक्ति की अपील भी की थी, जिससे 36,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाकर निवेशकों का भुगतान किया जा सके। सहारा समूह पर आरोप है कि उसने निवेशकों से गलत तरीके से बांड जारी कर पैसे वसूले और अब उन्हें वापस नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट में लम्बी लडाई के बाद सहारा ग्रुप को 36 हजार करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया गया था। दूसरी तरफ सहारा समूह यह दावा करता रहा है कि उसने ज्यादातर निवेशकों के पैसे लौटा दिए हैं और पूरे मामले में उसकी देनदारी 5 हजार करोड़ रुपए से कम बची है। 
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