अब रसोई गैस की सब्सिडी बचाने के लिए अगर पुरुष के नाम से कनेक्शन है, तो उसे अपने साथ पत्नी का पैन नंबर भी देना होगा। अगर उपभोक्ता महिला है, तो उसे अपने पति का पैन नंबर देना होगा। पति-पत्नी ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों को भी पैन नंबर मुहैया कराना होगा।
10 लाख रुपए सालाना आय होने पर रसोई गैस सब्सिडी बंद होने की खबर मिलते ही उपभोक्ताओं में खलबली मची है। गैस कंपनियों ने सभी गैस एजंसियों पर डिक्लरेशन के फॉर्मेट वाले फॉर्म भी उपलब्ध कराने शुरू कर दिया हैं। फॉर्म में पति और पत्नी का पैन नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज कराने का हवाला दिया गया है।
वहीं, अगर आपके पास 10 लाख आय होने पर गैस सब्सिडी छीन लेने का एसएमएस आया है और आप राजधानी के उपभोक्ता हैं तो आपको शपथ पत्र को फॉर्मेट में भरकर गैस एजेंसी को 31 मार्च तक जमा करना होगा।