ADM ने नहीं हटाया अतिक्रमण, हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व आदेश की सरासर नाफरमानी के रवैये को आड़े हाथों लेते हुए डिंडौरी में पदस्थ एडीशनल कलेक्टर दिलीप कुमार मंडावी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया गया है। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

प्रशासनिक न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व जस्टिस एसके पालो की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता डिंडौरी निवासी भागीरथ परस्ते की ओर से अधिवक्ता श्रीमती सुधा गौतम ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि शैलेन्द्र पट्टा सहित अन्य रसूखदारों ने सार्वजनिक रास्ते पर दीवार बनाकर आवागमन रोक दिया है। इस वजह से आम जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि पक्की सड़क सेन्शन होने के बावजूद बड़े हिस्से का काम आधा-अधूरा पड़ा है। इसके लिए 3 लाख सेंक्शन भी हो चुके हैं। इन तमाम तथ्यों पर गौर करने के बाद पूर्व में जनहित याचिका का इस निर्देश के साथ निपटारा किया गया था कि एडीशनल कलेक्टर 30 दिन के भीतर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
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