
जून 2015 में खाद्य एवं औषधि विभाग ने रुठियाई में एक शॉप पर पर छापामार कार्रवाई करते हुए थम्स अप के सैंपल लिए थे. जिन्हे जांच के लिए भोपाल स्थित लैबोरेट्री भेजा गया था. जांच के बाद थम्स अप का सैंपल मिथ्याछाप की श्रेणी में पाया गया. खाद्य एवं औषधि विभाग ने सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर अपर कलेक्टर कोर्ट में अर्जी दायर की थी. जहां से थम्स अप के एड में शामिल अभिनेता सलमान खान समेत कम्पनी के खिलाफ सुनवाई की गई.
अपर कलेक्टर की कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद अभिनेता सलमान खान ने खुद को केवल विज्ञापन से संबंधित होना बताया. जिसके चलते उन्हें मामले से बरी कर दिया गया. वहीं, कोका-कोला कंपनी के प्रोडक्ट थम्स अप को मिसब्रांडिंग का दोषी करार देते हुए 12 लाख रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए गए.
पूरे मामले की सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर नियाज़ अहमद खान की अदालत ने कोका-कोला को दोषी मानते हुए 12 लाख रुपए का जुर्माना चुकाने का आदेश दिया है. अदालत ने एक दुकानदार और ट्रांसपोर्टर पर भी जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं.