भोपाल। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने केंद्राध्यक्षों के अधिकारों में बढ़ोत्तरी की है। वह केंद्र पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की ड्यूटी भी परीक्षा के दौरान निरस्त कर सकेंगे। इसके अलावा परीक्षार्थी को नकल में मदद करते रंगे हाथों पकड़े जाने पर संबंधित के खिलाफ केंद्राध्यक्ष सीधे पुलिस में परीक्षा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। मंडल के अनुसार केन्द्रों पर समुचित बेहतर प्रबंध केन्द्राध्यक्ष ही जुटा सकता है।
इस कारण प्रवेश पत्र गुम हो जाने, नेट से डाउनलोड न हो पाने पर व्यवस्था बनाने के अधिकार इन्हें दिए गए हैं। एेसी परिस्थितियों में केन्द्राध्यक्ष परीक्षार्थियों के चेहरे एवं छायाचित्र का मिलान न होने जैसे संदिग्ध मामलो के लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्राप्त कर परीक्षार्थियों को प्रवेश दे सकते हैं।