
विधायक पर वर्ष 2011 में जिला पंचायत अध्यक्ष रहते मेणीमाता कन्या आश्रम में पदस्थ संविदा छात्रावास अधीक्षिका ने गैंग रेप का आरोप लगाया था. रमेश पटेल व अन्य तीन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में सिलावद थाने पर मामला दर्ज किया गया था. ट्रायल के दौरान पीड़िता पक्षद्रोही हो गई थी जिससे फरवरी 2011 में स्थानीय विशेष न्यायालय ने आरोपियों को बरी कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ शासन द्वारा हाईकोर्ट इंदौर में अपील की गई थी.
हाईकोर्ट की डबल बैंच ने इस अपील को मंजूर करते हुए आरोपियों को 16 नवंबर को विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत होकर जमानत अर्जी देने के आदेश दिए थे. जिसके बाद से कांग्रेस विधायक फरार चल रहा था. मंगलवार को विशेष अदालत में सरेंडर करने के साथ ही विधायक ने जमानत याचिका भी लगाई है. जिस पर अभी विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है.