जौरा/मुरैना। सहकारी संस्था के माध्यम से फर्जी नामों से के.सी.सी.निकालकर राशि हड़पने के मामले में अततः जौरा विधायक के परिजनों पर कानूनी शिकंजा कस गया है। जिले के चिन्नौनी थाने में विधायक के चाचा एवं पत्नी सहित संस्था के प्रबंधक के खिलाफ 97 लाख रूपये से अधिक राशि हड़पने के मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया है। मामले में आरोपों की परिधि में घिरे जौरा के भाजपा विधायक सूबेदार सिंह सिकरवार लंबे समय से अपने राजनैतिक रसूख का प्रयोग कर बचते आ रहे थे।
जानकारी के अनुसार जौरा के भाजपा विधायक सूबेदार सिंह सिकरवार लंबे समय से अपने गृह गांव रजौधा की सेवा सहकारी संस्था में फर्जी एवं काल्पनिक नामों से बगैर औपचारिकताओं की पूर्ति किये केसीसी ऋण घोटाले के लिये चर्चित थे। उल्लेखनीय है कि जिस संस्था सेवा सहकारी समिति रजौधा में के.सी.सी.के नाम पर लाखों का घोटाला किया गया है उसमें वर्तमान में जौरा के भाजपा विधायक सूबेदार सिंह सिकरवार की पत्नी श्रीमती सियाबाई उर्फ शीला देवी अध्यक्ष हैं, वहीं इससे पूर्व विधायक के चाचा राजपाल सिंह सिकरवार संस्था के अध्यक्ष रहे हैं।
जानकारी के अनुसार सेवा सहकारी संस्था रजौधा में विगत बर्ष 2010 से 2014 तक भारी संख्या में किसान क्रेडिट ऋण वितरित किये गये थे। केसीसी वितरण में संस्था द्वारा नियमों की अनदेखी कर कई फर्जी एवं काल्पनिक नामों से बगैर दस्तावेज एवं अंशपूजी लिये लाखों के ऋण वितरित किये गये थे। इसकी शिकायत विगत कई बर्शों से की जा रही थी,लेकिन मामले में राजनैतिक दबाव के चलते कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। केसीसी की आनुपातिक बसूली प्राप्त नहीं होने पर जिला सहकारी बैंक मुरैना द्वारा मामले की जांच के लिये बैंक अधिकारियों की पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच षुरू कराई।
जांच समिति ने जब मामले की जांच की तो वह दंग रह गई। जांच समिति द्वारा दिये प्रतिवेदन के मुताबिक सेवा सहकारी समिति रजौधा द्वारा नियमों की अनदेखी कर केसीसी वितरित किये जाने की शिकायत सही पाई गई।जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार संस्था द्वारा कुछ फर्जी एवं काल्पनिक नामों पर केसीसी ऋण जारी कर राशि हड़पने का भी उल्लेख किया गया है। प्रतिवेदन में मामले में वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती सियाबाई एवं पूर्व अध्यक्ष राजपाल सिंह सिकरवार सहित संस्था प्रबंधक रामलला शर्मा सहित संचालक मण्डल को दोशी मानते हुए मामले में कार्यवाही की अनुषंसा की गई थी।
सहकारी बैंक के पत्र के आधार पर जांच उपरांत संस्था के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष सहित प्रबंधक के खिलाफ चिन्नौनी थाना प्रभारी द्वारा गबन एवं भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।