जनरल रेल टिकट की मान्यता अब केवल 3 घंटे

भोपाल। रेल टिकट लेने के बाद अब तीन घंटे में यात्रा शुरू करना होगा। ऐसा नहीं करने पर टिकट रद्द माना जा सकता है। एक मार्च से बदल रहे नियम में 500 किलोमीटर तक 12 घंटे तक यात्रा शुरू करने का प्रावधान भी खत्म किया जा रहा है। टिकटों के दुरुपयोग को लेकर किए गए सर्वे में रेलवे ने पाया कि नजदीकी स्टेशनों के बीच एक से अधिक बार दिनभर में यात्रा कर जनरल टिकट का दुरुपयोग कर रहे हैं। अकेले पश्चिम-मध्य रेलवे को ही जनरल टिकट का दुरुपयोग होने पर हर साल 40 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। 

रेल सूत्रों के अनुसार नजदीकी स्टेशनों के यात्री एक जनरल टिकट खरीद कर दूसरी यात्रा के लिए उसे अपने किसी सहयोगी या मित्र को तक दे देते हैं। इससे एक ही टिकट का उपयोग दो लोग कर लेते हैं। ऐसे ही दुरुपयोग को भी नए नियम से रोका जा सकेगा। डब्ल्यूसीआर जोन के सीपीआरओ सुरेंद्र यादव का कहना है कि नए नियम से जनरल टिकट का दुरुपयोग रुक सकेगा। 

40 हजार टिकट बिकते हैं: 
भोपाल स्टेशन पर यात्रियों के पीक सीजन में 40 हजार से ज्यादा जनरल टिकट बिकते हैं। हबीबगंज में यह 20 हजार तक है। इनके अलावा जेटीवीएस से भी विभिन्न क्षेत्रों में 5 से 10 हजार जनरल टिकट बेचे जाते हैं। 

30 रुपए कटते हैं
नए नियमों के अनुसार अब जनरल टिकट वापस करने पर 30 रुपए कैंसिलेशन चार्ज कट जाता है। इस तरह नजदीकी स्टेशनों के बीच 50 रुपए का जनरल टिकट वापस करने पर यात्री को मात्र 20 रुपए ही मिल पाते हैं। 
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